एससी-एसटी आरक्षण

Supreme Court :SC-ST पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को जानिए पूरा मामला :-

  1.  🔸सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति(एसी ) और अनुसूचित जनजाति (एसटी ) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा|
  • शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 26 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित  रख लिया था|

🔸 जस्टिस  एल नागेश्वर  राव, जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस      बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ शुक्रवार को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी|

  • इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था, ‘ यह एक तथ्य है|

🔸कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले वर्गों के सामान्य योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है |

  •  अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि
  • एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह – ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना  कठिन है |

🔸  शीर्ष अदालत को एससी , एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए|

  •  इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा|
  • क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वह कैसे लागू करते हैं |

 

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