Supreme Court :SC-ST पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को जानिए पूरा मामला :-
- 🔸सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति(एसी ) और अनुसूचित जनजाति (एसटी ) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा|
- शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 26 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था|
🔸 जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ शुक्रवार को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी|
- इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था, ‘ यह एक तथ्य है|
🔸कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले वर्गों के सामान्य योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है |
- अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि
- एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह – ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना कठिन है |
🔸 शीर्ष अदालत को एससी , एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए|
- इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा|
- क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वह कैसे लागू करते हैं |