◾️राजभाषा
🔸संविधान के भाग-17 के अंतर्गत अनुच्छेद (343-351) में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है| अनुच्छेद-343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी|
🔸 अनुच्छेद -344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 ई. में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था|
🔸संविधान के भाग-17 के अंतर्गत अनुच्छेद (343-351) में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है| अनुच्छेद-343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी|
🔸 अनुच्छेद -344(4) राजभाषा पर 30-सदस्य संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है| इस समिति में लोक सभा से 20 सदस्य तथा राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल होंगे|
🔸हिंदी भाषा भारत की कुल जनसंख्या के 46% भारत का प्रतिनिधित्व करती है| संविधान के मूल भाग में केवल 14 भाषाओं को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी|
🔸21वें संविधान संशोधन अधिनियम,1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया|
🔸92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ( 7 जनवरी, 2004 से प्रभावी) द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी इसमें जोड़ा गया|
96वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल ‘उड़िया’ भाषा का नाम परिवर्तित कर ‘ओड़िया’ किया गया|
🔸इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है| भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है|
संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं |
1. असमिया 2. बंगाली 3. गुजराती
4. हिन्दी 5. कन्नड़ 6. कश्मीरी
7. कोंकणी 8. मलयालम 9. मणिपुरी
10. मराठी 11. नेपाली 12. उड़िया
13. पंजाबी 14. संस्कृत 15. सिंधी
16. तमिल 17. तेलुगु 18. उर्दू
19. मैथिली 20. संथाली 21. डोंगरी
22. बोडो