UP Shadi Anudan Yojana

UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है|

🔸इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है

UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है|

🔸इस योजना के लिए पंजीकृत होने के बाद यह आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के शगुन के तौर पर दी जाती है|

🔸बता दें कि कन्या विवाह अनुदान योजना की धनराशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है|

🔸वहीं राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है|

🔸इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है|

◾️योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ लेने कुछ शर्तें हैं. इन शर्तों को पूरा करने वाले लोग ही योजना का लाभ ले पाएंगे.

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं|

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं|

विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष हो|

इस योजना के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं.

परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

◾️लाभ लेने के लिए लगने वाले दस्तावेज

राज्य सरकार की इस योजना के पात्र लोगों को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसके बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा|

आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

आवेदक का पहचान पत्र

आवेदक का शादी प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक खाता

◾️आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकार के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगइन करना होगा, जो कुछ इस तरह से किया जाएगा. दरअसल सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद सामने होम पेज खुलकर आएगा. होम पेज पर आवेदक को कैटेगरी का चयन करना होगा. इसके बाद पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. अब लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार आवेदक लॉगिन कर पाएगा|

◾️आवेदन में परेशानी होने पर यहां करें फोन

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क के लिए नंबर-18004190001

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क के लिए नंबर- 18001805131

अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क के लिए नंबर- 0522-2286199

 

 

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